शिवपुरी। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ व दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक को न्यायालय ने दोषी पाए जाने पर 5 साल और दूसरे आरोपी को 15 साल की सजा सुनाई है। खास बात यह है कि कोर्ट का यह फैसला गुरु पूर्णिमा के दिन आया है। दुष्कर्म की यह घटना कोलारस तहसील के लुकवासा क्षेत्र में 11 जून 2018 को हुई थी। मामले में शासन की ओर से पैरवी सीडीपीओ गुप्ता व पवन कुमार जैन ने की।
अभियोजन के अनुसार लुकवासा निवासी एक नाबालिग छात्रा ने चाइल्ड लाइन में शिकायत की थी कि पड़ोसी लगातार दो साल से गलत काम कर रहा है। वह कोचिंग जाती है तो पड़ोसी का शिक्षक दोस्त भी छेड़छाड़ करता है। चाइल्ड लाइन ने एसपी ऑफिस में सूचना दी और फोन करने वाली लड़की को खोज निकाला। लड़की ने पुलिस को बताया कि उसके घर के पास रहने वाला रिजौदा निवासी गिर्राज पुत्र पातीराम रघुवंशी का लुकवासा में मकान बन रहा था जहां आरोपी ने एक दिन घर में घुसकर पीड़िता के साथ गलत काम किया। लड़की ने बताया कि इस घटना के बाद आरोपी लगातार संबंध बना रहा है। उसने अपने शिक्षक दोस्त मुकेश पुत्र सुरेश शर्मा को संग भी संबंध के बारे में बता दिया। शिक्षक मुकेश भी संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल करने लगा और आपत्तिजनक हरकतें करता था। पुलिस ने आरोपी गिर्राज रघुवंशी के खिलाफ धारा 376 पॉक्सो एक्ट तथा आरोपी शिक्षक मुकेश शर्मा के खिलाफ धारा 354 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया और न्यायालय में चालान पेश किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद द्वितीय अपर विशेष सत्र न्यायाधीश शिवपुरी सिद्धी मिश्रा ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी गिर्राज रघुवंशी को 15 साल की कैद व 10 हजार रु. अर्थदंड और शिक्षक मुकेश शर्मा को 5 साल की जेल व 10 हजार रु. अर्थदंड से दंडित किया है।






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