सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति से संबंधित सूचना न देने पर मध्यप्रदेश सूचना आयोग ने नरवर सीएमओ को जारी किया नोटिस / Narwar News

िशवपुरी। कुछ साल पहले नगर परिषद् नरवर में सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति के लिए परिषद् ने विज्ञप्ति जारी की और एक व्यक्ति को नियुक्त किया था लेकिन उसकी नियुक्ति में अनियमितता लगी और इसके साथ-साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के आवंटन में भी कुछ अनियमितताएं देखी।

इससे सम्बंधित जानकारी लेने के लिए देवेन्द्र चौरसिया ने कुछ महीने पहले सूचना के अधिनियम, 2005 के तहत सूचना के लिए आवेदन करके नगर परिषद् नरवर में काम कर रहे कर्मचारी की नियुक्ति एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों से सम्बंधित जानकारी मांगी थी। नगर परिषद् नरवर ने नियुक्ति से सम्बंधित कोई जानकारी नहीं दी। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों की जानकारी देने के लिए नगर परिषद् के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने एक पत्र के माध्यम से 26,313 रूपये की मांग की लेकिन जब देवेन्द्र जी नगर परिषद् नरवर के कार्यालय सूचना लेने के लिए गए तो वहाँ पर केवल 22,500 की मांग की और उनको सूचना दे दी।

इसके बाद द्वितीय अपील दर्ज की गयी इसके बावजूद भी नरवर नगर परिषद् ने कर्मचारी की नियुक्ति से सम्बंधित कोई जानकारी नहीं दी। इससे परेशान हो कर देवेन्द्र जी ने मध्य प्रदेश सूचना आयोग में अपील दर्ज की एवं सूचना आयोग को शिकायत भी की इन अपीलों एवं शिकायतों का संज्ञान लेते हुए सूचना आयोग ने सी.एम.ओ. नगर परिषद् नरवर को नोटिस जारी करके 28 दिसंबर को सुनवाई के दिन पेश होने का आदेश दिया।