शिवपुरी। लोकसभा निर्वाचन 2019 को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अनुग्रहा पी ने दण्डप्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के तहत आदेश जारी किया है कि लोकसभा निर्वाचन 2019 को ध्यान में रखते हुए कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति, जुलूस, रैली या आमसभा आदि का आयोजन न करें और न संचालन करें तथा न ही उसमें सम्मिलित हो। यदि अपरिहार्य कारणों से ऐसा करना आवश्यक हो तो आयोजन की तिथि के न्यूनतम 02 दिवस पूर्व आयोजन स्थल की संपूर्ण जानकारी सहित संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें एवं नियमानुसार अनुमति प्राप्त किए जाने के बाद ही आयोजन करें।
कोई भी व्यक्ति अपने साथ आग्नेयास्त्र, जैसे रिवाॅल्वर, एमएलगन, बीएलगन, रायफल एवं उनके कारतूस आदि एवं अन्य तेज धार वाले घातक अस्त्र जैसे फरसा, तलवार, भाला, चाकू, छुरा, बरछी लोहगी आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही उसका उपयोग करेगा या सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित करेगा। कोई भी व्यक्ति लाठी, डण्डा आदि अपने साथ लेकर नहीं चलेगा और न ही उसका उपयोग करेगा। उपरोक्त कंडिका (3.1) के प्रयोग के लिए समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटो को उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत विहित प्राधिकारी घोषित किया गया है। समस्त जुलूस, रैली, आमसभा आदि का आयोजन केवल विहित प्राधिकारी की अनुमति से ही किया जाएगा।
लोकसभा निर्वाचन 2019 हेतु आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील रहने के दौरान आयोजित होने वाले त्यौहारों के आयोजन हेतु यदि धािर्मक परम्परा के अनुसार आमसभा, जुलूस एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की आवश्यकता हो तो संबंधित आयोजनकों को आयोजन के कम से कम दो दिवस पूर्व संबंधित विहित प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर नियमानुसार अनुमति प्राप्त करना होगा। जुलूस/मोटर साइकल जुलूस का आयोजन करने वाले दल या अभ्यर्थी को यह बात तय कर लेनी चाहिए कि जुलूस किस समय, किस स्थान से शुरू होगा और किस मार्ग से होकर जाएगा और किस समय किस स्थान पर समाप्त होगा। आयोजक जुलूस को प्रतिबंधित स्थानों से नहीं निकाल सकेगा।
जुलूस का इंतजाम ऐसे किया जाए कि यातायात में काई रूकावट या बाधा उत्पन्न किए बिना जुलूस का निकलना संभव हो सके। यदि जुलूस लम्बा हो तो लम्बाई वाले टुकड़ो में संगठित किया जाना चाहिए। जुलूस सड़क की वांयी ओर रखा जाना चाहिए और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देशों और सलाह का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। किसी भी राजनैतिक दलों के नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनको सार्वजनिक स्थानों पर जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करना चाहिए। सभी राजनैतिक दल/ अभ्यर्थी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।





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