
शिवपुरी। नगरपरिषद बदरवास में पदस्थ सीएमओ सौरभ गौड़ की नियुक्ति को सरकार ने अलग अलग जांचों के आधार पर नियम विरूद्ध माना है। उनकी नियुक्ति को निरस्त करने के आदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 23 मई को जारी कर दिए हैं। आदेश में संबंधित अधिकारियों से कहा गया है कि श्री गौड़ की अवैध नियुक्ति समाप्त करने की कार्यवाही एक महीने में पूरी कर प्रतिवेदन भेजा जाए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सीएमओ सौरभ गौड़ के पिता आरके गौड़ शिवपुरी नगरपालिका में पदस्थ थे। उनके निधन के बाद उनके बेटे सौरभ गौड़ को 15 सितम्बर 1999 को सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर यह नियुक्ति दी गई, लेकिन इस नियुक्ति को गलत ठहराते हुए लोकायुक्त को इसकी शिकायत की गई। लोकायुक्त जांच के बाद यह सामने आया कि नियुक्ति के समय सौरभ गौड़ की मां शासकीय सेवा में कार्यरत थी और नियमानुसार शासकीय सेवा में परिवार का कोई भी सदस्य है तो दूसरे सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती।






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