शिवपुरी। लोकसभा निर्वाचन-2019 के लिए गुना संसदीय सीट पर चुनाव मैदान में 13 उम्मीदवार हैं। लोकसभा चुनाव में एक अभ्यर्थी के लिए व्यय सीमा 70 लाख रूपए निर्धारित है। अभ्यर्थी इसी व्यय सीमा के दायरे में अपना चुनावी खर्च करेंगे। अभ्यर्थियों को चुनावी खर्च की जानकारी व्यय टीम को भी देना होगी। उक्त आशय की जानकारी कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित व्यय लेखा संबंधी बैठक एवं प्रशिक्षण में दी गईं।
बैठक में व्यय लेखा टीम की नोडल अधिकारी श्रीमती छवि जैन बिरमानी, सहायक नोडल अधिकारी श्री ऐश्वर्य शर्मा ने सभी अभ्यर्थियों एवं प्रतिनिधियों को व्यय लेखा संबंधी नियमों एवं विभिन्न प्रावधानों सहित व्यय लेखा रजिस्टर संधारित करने, फॉर्म आदि की विस्तार से जानकारी दी गई। अभ्यर्थियों को बताया गया कि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के प्रावधान अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर व्यय लेखा रजिस्टर जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। व्यय निगरानी समिति व्यय पर नजर रखेगी। विभिन्न नाकों पर तैनात एसएसटी एवं एफएसटी भी निर्धारित सीमा से अधिक नगद राशि एवं आपत्तिजनक सामग्री पर कार्रवाई करेगी।
बैठक में निर्वाचन के दौरान उम्मीदवार द्वारा उपयोग में की जाने वाली विभिन्न सामग्रियों आदि की दरें भी उम्मीदवारों को बताई गई। सभी उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि 10 हजार से अधिक तक के समस्त व्यय प्रतियां नगदी में नहीं कर निर्वाचन कार्य हेतु खोले गए पृथक से बैंक खाते के माध्यम से करेंगे। इसी प्रकार दान, चंदा आदि 10 हजार रूपए तक की नगदी में प्राप्त कर सकेंगे। इससे अधिक की राशि दान अथवा चंदा, चेक, एनईएफटी, आरटीजीएस के माध्यम से ही ले सकेंगे। निर्वाचन पोस्टरों, पेम्पलेट आदि के मुद्रण के संबंध में लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127(क) के प्रावधानानुसार प्रकाशक एवं मुद्रक घोषणा करेंगे।





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