बाइक दुर्घटना में मौत पर कोर्ट ने दिलाए 16 लाख
शिवपुरी। वाहन बेचने के बाद ट्रांसफर न कराने वाले वाहन मालिकों के लिए चेतावनी है। यदि उन्होंने अपने वाहन को विक्रेता को ट्रांसफर नहीं कराया और वाहन की दुर्घटना से किसी की मौत हुई अथवा कोई घायल हुआ तो उन्हें भी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। ऐसे ही एक मामले में पिछोर न्यायालय में न्यायाधीश संजय गोयल ने मृतक के परिजनों को 16 लाख 208 रुपए की राशि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चालक लालाराम और उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी रिंकी पाल को पृथक-पृथक या संयुक्त रूप से भुगतना होगी। इस मामले में पैरवी अरविंद भार्गव एडवोकेट ने की।
प्रकरण में फरियादी ने पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया कि घटना 8 मई 2016 की है। जब बाइक को वाहन चालक लालाराम पुत्र मंगलसिंह लोधी निवासी चिरोली सहराई तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर ने तेजी व लापरवाही से चलाते हुए मृतक राजू की बाइक में टक्कर मार दी। दुघटना के परिणाम स्वरूप राजू की मौत हो गई और मौत होने पर राजू के परिजनों ने क्षतिपूर्ति की राशि 50 लाख 53 हजार रुपए का दावा अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण पिछोर के न्यायाधीश संजय गोयल के न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरणम ें दूसरा पक्ष मौजूद नहीं हुआ। इस कारण न्यायालय ने एक पक्षीय कार्रवाई कर निर्णय लिया। प्रकरण में आए तथ्यों से यह स्पष्ट हुआ कि दुर्घटना करने वाले वाहन का बीमा नहीं है जिस कारण उक्त क्षतिपूर्ति राशि 16 लाख 208 रुपए अदा करने का उत्तरदायी चालक लालाराम एवं पंजीकृत स्वामी सतीश पाल को माना गया। चूंकि सतीश पाल की मृत्यु हो गई है इस कारण उसकी पत्नी रिंकी को आदेशित किया गया कि वह और लालाराम संयुक्त अथवा पृथक-पृथक रूप से क्षतिपूर्ति राशि अदा करें।






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