शिवपुरी। जिस जीवन की शुरुआत एक अच्छी और मज़बूत शिक्षा से होती है, उसका भविष्य दृढ़ और सुनहरा हो जाता है। सांसद सिंधिया ने कहा कि यूपीए सरकार द्वारा 2009 में लागू किया गया शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत, वंचित एवं कमज़ोर वर्ग जैसे बीपीए कार्ड एवं अंत्योदय कार्ड.धारी एससी, एसटी परिवारों के 3-7 वर्ष के बच्चों को और विकलांग या एचआईव्ही से प्रभावित बच्चों को प्राइवेट स्कूल में निशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है।
गुना, अशोकनगर और शिवपुरी ज़िलों के बच्चों की शिक्षा की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ उनके परिवार की ही नहीं, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इसे अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी समझते हैं। इसके लिए वो हर संभव कोशिश करने के लिए सदैव तत्पर हैं।
इसी सोच के साथ, इस बार इनडस एक्शन के साथ मिलकर सिंधिया ने ये सुनिश्चित किया है कि शिक्षा के अधिकार कानून की सुविधा घर-घर तक पहुंचाएंगे। एनडस एक्शन एनजीओ अपने प्रोजेक्ट एकलव्य के तहत शिक्षा के अधिकार कानून की धारा के बेहतर क्रियान्वन के लिए 11 राज्यों की सरकारों के साथ मिलकर काम करने को प्रयासरत है जिनमे से मध्य प्रदेश एक है। अभी तक 11 राज्यो में 90000 के करीब दाखिलों के लिए इनडस एक्शन सीधे-सीधे हेल्पलाइन द्वारा सहयोग प्रदान कर चुका है।
अब यही सुविधा मध्य प्रदेश के हर बच्चे तक पहुंचाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर लागू किया गया है, प्रदेश का हर परिवार जो इस धारा के अंतर्गत निशुल्क शिक्षा का पात्र हैए अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए इस नंबर पर मिस कॉल दे सकता है . 011.395.89100 । इस अनोखी पहल के माध्यम से सिंधिया जी यही सन्देश प्रदेश के कोने कोने में पोहोंचाना चाहते हैं. की इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठा सकें और शिक्षा के वरदान से कोई वंचित न रहे। यह जानकारी प्रदेश कांग्रेस महासचिव व सांसद प्रतिनिधि हरवीर रघुवंशी ने दी।






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