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ग्रामोद्योग लगाए, स्वरोजगार पाए | Shivpuri News

शिवपुरी। म.प्र.खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जिला पंचायत शिवपुरी द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त योजनाओं में इच्छुक बेरोजगार युवक-युवतियों से 30 जून 2019 तक आवेदन आमंत्रित किए गए है। अधिक जानकारी कार्यालय प्रबंधक ग्रामोद्योग जिला पंचायत (पोहरी रोड) शिवपुरी में कार्यालयीन समय में संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है। 
प्रबंधक म.प्र.खादी तथा ग्रामद्योग बोर्ड जिला पंचायत शिवपुरी ने बताया कि समस्त योजनाओं में प्रकरण आनलाईन के माध्यम से प्राप्त किए जाएगें और आनलाइन किए गए प्रकरणों की हार्डकाॅपी कार्यालय प्रबंधक ग्रामोद्योग में जमा कराई जाएगी। इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जाएगा। आवेदनकर्ता द्वारा पूर्व में किसी योजना में लाभ नहीं लिया हो एवं उसका परिवार बैंक में कालातीत एवं ऋणी नहीं हो, वह समस्त योजनाओं में आवेदन कर सकता है।  
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत उद्योग हेतु 1 लाख से 25 लाख रूपए तक के प्रकरण तैयार किए जा सकेंगे। प्रकरणों में मूल निवासी, जाति, राशनकार्ड, 8वीं उत्तीर्ण की मार्कशीट, आधारकार्ड, परिवार आईडी, दो फोटो एवं उद्योग से संबंधी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सी.ए. द्वारा मान्य की जाएगी। अनुदान की पात्रता सामान्य वर्ग पुरूष को 25 प्रतिशत एवं सामान्य महिला, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को 35 प्रतिशत अधिकतम 8.75 लाख रूपए अनुदान की पात्रता होगी। उम्र 18 से 60 वर्ष तक रहेगी। 
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत उद्योग आयोग द्वारा निर्धारित सूची अनुसार रहेंगे। इस योजना में 50 हजार से 10 लाख तक के प्रकरण तैयार किए जाएगें। आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष तक मान्य की जाएगी। इस योजना में लगने वाले दस्तावेज मूल निवासी, जाति, राशनकार्ड, 5वीं उत्तीर्ण की मार्कशीट, आधारकार्ड, परिवार आईडी, परियोजना प्रतिवेदन तथा दो पासपोर्ट साईज फोटो रहेंगे। अनुदान की पात्रता अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को 30 प्रतिशत, अधिकतम 02 लाख रूपए तक की अनुदान की पात्रता होगी।
आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत अशिक्षिक आवेदक को भी लाभ दिया जाएगा। जिसमें 50 हजार तक का ऋण प्रकरण तैयार किए जाएगें। अनुदान की पात्रता 50 प्रतिशत अधिकतम 15 हजार रहेंगी। दस्तावेज मूलनिवासी, जाति, राशनकार्ड, बीपीएल प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय खाद्यान मिशन के अंत्योदय/प्राथमिक परिवार का सदस्य पीडीएस कार्डधारी होना अनिवार्य है। आधारकार्ड एवं समग्र आईडी तथा दो पासपोर्ट साईज फोटो आवश्यक रहेगे।

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