
शिवपुरी-माननीय जिला उपभोक्ता फोरम शिवपुरी द्वारा चैक बाउंस के मामले में फर्म सक्षम डेयरी के विरूद्ध निर्णय देकर परिवादी को न्याय प्रदान किया है। जहां इस चैक बाउंस मामले में परिवादी द्वारा शिकायत प्रकरण क्रं.29/2017 पर दर्ज कराई गई थी जिसके चलते अब माननीय न्यायालय ने प्रकरण विवेचना उपरांत सक्षम डेयरी कंपनी को परिवादी के लिए 66279 रूपये मय ब्याज 6 प्रतिशत के और दावा व मानसिक त्रास के लिए 3 हजार रूपये क्षतिपूर्ति के निर्देश जारी किए है। इस मामले में परिवादी की ओर से पैरवी अभिभाषक ओ.पी.सूर्येन द्वारा की गई।
प्रकरण के अनुसार आवेदिका मुन्नी बाई ने सक्षम डेयरी इंडिया की 27 अप्रैल 2015 को एक पॉलिसी ली थी जिसका एकाउण्ट नंबर 1030005735 है इस संबंध में सक्षम डेयरी के संचालक आनंद शर्मा द्वारा पॉलिसी वापस प्राप्त कर रसीद क्रं.71 दिनांक 27.04.2015 को आवेदिका मुन्नी बाई को प्रदान किया और पोस्ट डेटेड चैक क्रं.402324 दिनांक 18.11.2016 को प्रदान किया था जो कंपनी के चालू खाता क्रं.3237002100024644 पंजाब नेशनल बैंक शाखा ग्वालियर का है उक्त चैक को आवेदिका मुन्नी बाई द्वारा अपने बैंक खाते सेन्ट्रल बैंक में डाला गया तो यहां बैंक में राशि ना होने के कारण चैक बाउंस हो गया। जिस पर मुन्नी बाई अपने अभिभाषक ओ.पी.सूर्येन के पास पहुंची और अपनी जमा राशि 66279 प्राप्त करने के लिए माननीय उपभोक्ता फोरम की शरण ली। जिस पर एड.ओपी सूर्येन ने संबंधित कंपनी व संचालक को नोटिस जारी कर परिवादी की जमा राशि को लेकर पत्राचार भी किया बाबजूद इसके परिवादी को उसकी जमा की गई राशि प्राप्त नहीं हो सकी। जिस पर फर्म सक्षम डेयरी इंडिया के विरूद्ध राशि 66279 मय ब्याज 6 प्रतिशत के और दावा व मानसिक त्रास के लिए 3 हजार रूपये की राशि माननीय जिला उपभोक्ता फोरम शिवपुरी द्वारा अनावेदक आनंद शर्मा एवं फर्म सक्षम डेयरी इंडिया लिमिटेड 307,अग्रवाल शॉपिंग अर्केड एलएससी, सी यू ब्लॉक पीतमपुर दिल्ली 10088 को सेवा में कमी मानते हुए परिवादी की राशि 66279 रूपये मय ब्याज क्षतिपूर्ति के देने का आदेश पारित किया जो कि उपभोक्ता के हितों को संरक्षित करता है।






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