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दूध, सब्जी, फल, मेडिकल एवं पैट्रोल पम्प की दुकानें छोड़कर रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन / Shivpuri News

शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिवपुरी अक्षय कुमार सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशों के तहत संपूर्ण शिवपुरी जिला राजस्व सीमान्तर्गत आज रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें दूध, सब्जी, फल, मेडिकल, पैट्रोल-पंप की दुकान खुली रहेंगी एवं गैस सिलेंडरों की होम डिलेवरी की जा सकेगी। यह आदेश 31 दिसम्बर तक प्रभावशील रहेगा।

 रविवार के दिन सब्जी मंडी में आमजन का प्रवेश पूर्णतः बंद रहेगा। सब्जी ठेलों के माध्यम से वार्ड में घर-घर जाकर विक्रय की जाएगी। अतिसंक्रमित क्षेत्रों में मोबाईल वैन द्वारा स्वास्थ्य विभाग, राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सैम्पलिंग की कार्यवाही की जाएगी। जिले में किसी भी प्रकार के व्यापारिक, धार्मिक मेलों के आयोजन नहीं किया जाएगा। चाट ठेलों, पान ठेला संचालकों द्वारा खाद्य सामग्री को ग्राहकों को पैक करके ही दिया जाएगा। व्यक्तियों के ठेलों पर खड़े होकर खाद्य पदार्थों के खाने पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह समारोह में रात्रि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर, डी.जे. के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं ऐपीडेमिक एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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