
शिवपुरी। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय शिवपुरी में स्थित एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.ए.एल.शर्मा, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डाॅ.आशीष व्यास सहित शहरी आशाओं, आंगनवाड़ी कार्यक्रताओं, प्रशिक्षु एएनएम आदि ने भाग लिया। इस दौरान उपस्थित जनों को तम्बाकू का सेवन न करने की शपथ दिलाई गई।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.शर्मा ने कहा कि धुम्रपान से फेंफड़ो का केंसर, टी.व्ही.जैसे घातक रोग होते है। तम्बाकू के धूंए से 4 हजार किस्म के रसायन शरीर के अंदर पहुंचकर केंसर जैसी घातक बीमारी को जन्म देते है। डाॅ. व्यास ने कहा कि देश में सर्वाधिक तम्बाकू का सेवन मध्यप्रदेश में किया जाता है। भारत में तम्बाकू के सेवन से 15 लाख लोगों की प्रतिवर्ष मृत्यु होती है। मध्यप्रदेश में कुल 50 प्रतिशत पुरूष एवं 17 प्रतिशत महिलाएं तम्बाकू का सेवन करती है।
तम्बाकू उत्पाद बेचने पर 200 रूपए का लगेगा जुर्माना
डाॅ.ब्यास ने बताया कि अप्रत्यक्ष धुम्रपान (पेसिव स्मोकिंग) के कारण परिवार में गर्भवती महिला के गवस्त शिशु का वजन कम होना, समय से पूर्व प्रसव होन, विक्लांगता जैसे दुष्परिणाम हो सकते है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों एवं शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचना गैरकानूनी है। तम्बाकू उत्पाद बेचने पर संबंधित के विरूद्ध 200 रूपए का जुर्माना हो सकता है।
तम्बाकू नियंत्रण कानून 2003 के सेक्टर 4 के तहत सार्वजनिक स्थल सभागृह, अस्पताल भवन, रेलवे स्टेशन व प्रतिक्षालय केन्द्र, रेस्टारेन्ट व शासकीय कार्यालयों, न्यायालय परिसर, शिक्षण संस्थानों, पुस्तकालय, लोक परिवहन, अन्य कार्य स्थल, कार्यालय व दुकानों आदि पर धुम्रपान निषेध है। उल्लंघन करने पर 200 रूपए तक का जुर्माना हो सकता है। सेक्टर 5 के तहत तम्बाकू उत्पादो के प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापन, उनके द्वारा प्रयोजन (स्पान्सरशिप) एवं प्रोत्साहन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निषेध है। सेक्टर 6(अ) के तहत 18 वर्ष से कम आयु के अवयस्क व्यक्ति को अथवा के द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। सेक्टर 6(ब) के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तम्बाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित है। सेक्टर 7 के तहत तम्बाकू उत्पादों पर चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित होनी अनिवार्य है।






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