शिवपुरी। विश्व हिंदू परिषद मध्यभारत प्रांत ने जनसुनवाई में एक आवेदन कलेक्टर को सौंपा। जिसमें बताया कि ईदगाह मस्जिद निर्मित होने से एवं अन्य शासकीय सर्वे नंबरों पर किए जा रहे कब्जे व अवैध निर्माण की जांच के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। आवेदन के माध्यम से कार्रवाई किए जाने की मां की गई।
आवेदन के माध्यम से बताया कि ग्राम शिवपुरी टु.नं. 2 शिवपुरी में िस्थत सर्वे नं. 727 शासकीय भूमि है परंतु खसरा में कूटरचना कर उसमें ईदगाह दर्शा कर तथा तहसील के पत्र के अनुसार इसे वक्फ दर्ज किया गया। इसे बाद ब्जा कर ईदगाह मस्जिद का व बाउण्ड्री बॉल का निर्माण कर लिया गया है।
इस संबंध में तहसीलदार से जब उक्त पत्र की प्रति चाही गई तो प्रकरण उपलब्ध न होने से आवेदन वापस कर दिया गया। वहीं ईदगाह पर शासकीय जमीन पर अवैध रूप से दुकानें निर्मित कर ली गई। इस संबंध में तहसीलदार ने 4 लाख 69 हजार 350 रुपए का अर्थदंड भी अधिरोपित किया है। और नगर पालिका को उक्त अवैध दुकानें हटाए जाने के लिए आदेशित किया गया। मामले को लेकर कार्रवाई की मांग की गई है।






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