Press "Enter" to skip to content

मतदान हेतु मतदाता पर्ची के साथ एक अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज लाना अनिवार्य | Shivpuri News

शिवपुरी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन-2019 में मतदान के लिए मतदाताओं को मतदाता पर्ची के साथ-साथ वोटर आईडी कार्ड अथवा अन्य पहचान दस्तावेज साथ ले जाना होगा। आयोग द्वारा मतदाताओं को अपनी पहचान कराने के संबंध में ईपिक कार्ड अथवा 11 अन्य प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की सुविधा प्रदान की गई है।
  मतदाता फोटो पर्ची के साथ मतदाता ईपिक कार्ड अथवा 11 अन्य दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज का मतदान के लिये उपयोग कर सकेंगे। इनमें पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, केन्द्रीय कार्यालय, राज्य शासन, भारत सरकार का उपक्रम, सार्वजनिक कम्पनी द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक, पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रेशन कार्यालय के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा रोजगार कार्ड, श्रम विभाग द्वारा जारी स्वास्थ्य कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज एवं सांसद, विधायक, राज्यसभा सदस्य को जारी आधिकारिक पहचान पत्र तथा आधार कार्ड सम्मिलित हैं। 
More from Fast SamacharMore posts in Fast Samachar »

Be First to Comment

Leave a Reply

error: Content is protected !!