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श्रीराम फायनेंस कंपनी के विरूद्ध जमानती वारंट जारी | Shivpuri News

शिवपुरी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम के अध्यक्ष गौरीशंकर दुबे एवं सदस्य राजीव कृष्ण शर्मा ने श्रीराम ट्रांसपोर्ट एवं फायनेंस कंपनी शिवपुरी के खिलाफ वाहन वापस करने का एक फैसला सुनाया गया था, किंतु कंपनी द्वारा फरियादी बादाम सिंह आदिवासी को ऑटो वाहन देने से इनकार किए जाने पर पाँच हजार रुपए के जमानती वारंट से तलब किए जाने का आदेश जारी किया है। प्रकरण में पैरवी अभिभाषकद्वय अजय कुमार जैन एवं संजय सिंह कुशवाह ने की। 

उल्लेखनीय है कि फरियादी बादाम सिंह आदिवासी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। उसने परिवार के जीविकोपार्जन हेतु श्रीराम फायनेंस कंपनी से एक ऑटो टू सीटर वाहन हेतु 1 लाख 75 हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त की थी जिसमें फाइल चार्ज व अन्य चार्ज सम्मिलित कर कुल 206693 रुपए फायनेंस किए गए एवं बतौर गारंटी 5 रिक्त चैक भी प्राप्त किए थे। फरियादी ने समय-समय पर कुल 1 लाख 40 हजार रुपए फायनेंस कंपनी में जमा किए। फिर भी श्रीराम कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2019 को डंडे के बल पर ऑटो के पकड़कर अपने अधिपत्य में ले लिया। फरियादी ने कई बार वाहन छोडऩे का निवेदन किया, किंतु फायनेंस कंपनी द्वारा वाहन मुक्त नहीं किया गया। तब फरियादी बादाम सिंह द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपभोक्ता फोरम की शरण ली। श्रीराम फायनेंस कंपनी द्वारा पूर्णत: गलत आधार पर न्यायालय में जबाव प्रस्तुत किया गया। संपूर्ण दस्तावेजों को दृष्टिगत रखते हुए उपभोक्ता न्यायालय ने तत्काल ऑटो वाहन वापस लौटाने एवं ऑटो वापस करने की दिनांक तक 450 रुपए प्रतिदिन का हर्जाना लगाकर 14 हजार 400 रुपए अधिरोपित किए। साथ ही पांच रिक्त चैक व वाहन की एनओसी भी फरियादी को प्रदाय करने का आदेश फायनेंस कंपनी को दिया था। फोरम ने फरियादी को निर्देश दिया कि वह कंपनी के कार्यालय में जाकर ऑटो प्राप्त करे और फिर फोरम को आकर सूचना दे। फरियादी बादाम सिंह फोरम के निर्देश का पालन करते हुए ऑटो वापस लेने कंपनी के कार्यालय पहुंचा, किंतु कंपनी द्वारा ऑटो वापस करने से मना कर दिया गया। जिसकी सूचना बादाम सिंह ने फोरम में शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत की। प्रकरण अनावेदक की उपस्थिति एवं आदेश पालन हेतु दिनांक 5 अप्रैल 2019 निर्धारित की गई है।
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