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सर्किल जेल शिवपुरी में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न | SHIVPURI NEWS


शिवपुरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अमनीश कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में 09 सितम्बर 2019 को सर्किल जेल शिवपुरी में प्लीबार्गेनिंग (सौदा अभिवाक्) एवं अपील के अधिकार विषय पर कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में अपर जिला जज श्री प्रमोद कुमार सिंह द्वारा बंदियों को प्लीबार्गेनिंग के बारे में बताया गया कि ऐसे अपराध जो कि महिलाओं, बालकों एवं सात वर्ष से अधिक अवधि से दण्डनीय अपराधों से संबंधित नहीं है अथवा जो कि कम गंभीर प्रकृति के हैं, उन अपराधों में यदि अभियुक्त के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपराध स्वीकार कर लिया जाता है तथा मामले के दोनों पक्षकार यदि सौदा अभिवाक् के लिए तैयार हैं तो माननीय न्यायालय द्वारा ऐसे अभियुक्त की सजा की अवधि आधी तक कम की जा सकती है।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती शिखा शर्मा ने बंदियों को बताया कि यदि वे निचले न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वे उच्चतर न्यायालय में निर्णय के विरूद्ध अपील कर सकते हैं, यह बंदियों का कानूनी अधिकार है। उन्होंने बताया कि जेल लोक अदालत जमानत का अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता एवं शासन द्वारा बंदियों को निःशुल्क वकील उपलब्ध करवाया जाता है।
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