शिवपुरी। अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित शिवपुरी द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं सावित्री बाई फुले स्व.सहायता समूह योजनाओं में अनुसूचित जाति के इच्छुक बेरोजगार युवक-युवतियों से 25 जून 2019 तक आवेदन आमंत्रित किए गए है। ऐसे शिक्षित बेरोजगार जो स्वयं का उद्योग एवं सेवा के लिए व्यवसाय स्थापित करना चाहते है, वे अपना आवेदन किसी भी एम.पी.आॅनलाईन के माध्यम से कर सकते है।
कार्यापालन अधिकारी, अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित शिवपुरी ने बताया कि निर्धारित समयावधि उपरांत न तो आवेदन पत्र वितरण किया जाएगा एवं न ही आवेदन स्वीकार किए जाएगें। यदि आवेदक ने पूर्व में उक्त योजनांतर्गत ऋण प्राप्त किया है, तो वह इसके लिए पात्र नहीं होगा।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजनांतर्गत उद्योग हेतु 10 लाख से 2 करोड़ रूपए तक के प्रकरण तैयार किए जा सकेंगे। अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियों को उद्योग में स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आवेदन की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो, मूल निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10वीं उत्तीर्ण तथा राशनकार्ड, आधारकार्ड, समग्र आई.डी., खाता क्रमांक एवं पेनकार्ड, आवेदक के दो फोटो आदि की छायाप्रति अनिवार्य होगी। टैक्सी लोडिंग वाहन हेतु एवं कृषि व्यवसाय हेतु ड्राईविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत बैंकों के माध्यम से राशि रूपए 50 हजार से 10 लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवक/ युवतियां को उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष तक मान्य की जाएगी। इस योजना में लगने वाले दस्तावेज मूल निवासी, जाति, राशनकार्ड, 5वीं या 80वीं उत्तीर्ण की मार्कशीट, आधारकार्ड, समग्र आईडी, खाता क्रमांक एवं पेनकार्ड, आवेदक के दो पासपोर्ट साईज फोटो अनिवार्य रहेंगे। टैक्सी लोडिंग वाहन हेतु एवं कृषि व्यवसाय हेतु ड्राईविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
आर्थिक कल्याण योजना के तहत बैंकों के माध्यम से राशि रूपए 20 हजार से 50 हजार रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अनुसूचित जाति वर्क के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को उद्योग, सेवा क्षेत्र एवं व्यवसाय में स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आवेदन की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो, मूल निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, बीपीएल राशनकार्डधारी तथा आधारकार्ड, समग्री आई.डी., खाता क्रमांक एवं पेनकार्ड, आवेदक के दो फोटा आदि की छायाप्रति अनिवार्य होगी।
सावित्री बाई फुले स्व.सहायता समूह योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को उद्योग में स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो, मूल निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, बीपीएल राशनकार्डधारी तथा आधारकार्ड, समग्र आईडी, खाता क्रमांक एवं पेनकार्ड, आवेदक के दो फोटो आदि की छायाप्रति अनिवार्य होगी।
स्वरोजगार हेतु आवेदन की अंतिम तिथि आज | Shivpuri News
More from Fast SamacharMore posts in Fast Samachar »
- शिवपुरी के सईसपुरा मीट मार्केट में पड़ोसियों के बीच विवाद, चप्पलों से पिटाई का वीडियो वायरल / Shivpuri News
- संबंध बनाने का दबाव डालने का आरोप: सुनवाई नहीं होने पर महिला ने लगाई सीएम हेल्पलाइन, अब शिकायत वापस लेने का दबाव / Shivpuri News
- शादी में शामिल होने आई महिला के जेवर और नकदी लेकर रिश्तेदार फरार, एसपी से शिकायत / Shivpuri News
- फोरलेन पर दर्दनाक हादसा: ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 40 वर्षीय महिला को रौंदा, मौके पर मौत / Shivpuri News
- सेवा का ‘शीतल’ जज्बा: प्याऊ के साथ शुरू हुई बेजुबानों की फिक्र, अग्रवाल महिला संगठन की शानदार पहल! / Shivpuri News





Be First to Comment