शिवपुरी। शहर के ग्वालियर बायपास रोड निवासी 85 वर्षीय किसान रामजीलाल वर्मा की जमीन का कथित फर्जी अनुबंध कराने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज की है। आरोपी शिवकुमार गौतम के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) और 336(3) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
शिकायत के अनुसार, रामजीलाल वर्मा के नाम राजस्व अभिलेखों में सर्वे नंबर 609/2 की भूमि दर्ज है। आरोप है कि फरवरी 2024 में शिवकुमार गौतम ने इस जमीन को अपनी बताकर हेमंत कुमार गुप्ता के साथ अनुबंध कर लिया। शिकायतकर्ता का दावा है कि यह अनुबंध पूरी तरह फर्जी और कूटरचित है, जिसका उद्देश्य उनकी संपत्ति से अवैध लाभ प्राप्त करना था।
रामजीलाल वर्मा ने पहले इस मामले की शिकायत पुलिस के विभिन्न स्तरों पर की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने सीजेएम न्यायालय की शरण ली। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत कोतवाली थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।
कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब अनुबंध से जुड़े दस्तावेजों व अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।







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