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सिविल दायित्व और बिजली प्रकरणों में मिलेगी छूट,निपटेंगे सैकड़ों से अधिक पेंडिंग मामले / Shivpuri News

शिवपुरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 11 दिसम्बर (शनिवार) को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला शिवपुरी में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विनोद कुमार के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। उक्त आयोजित नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, बैंक रिकवरी के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल कर संबंधी प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण प्रकरण, सर्विस संबंधी प्रकरण, दूरसंचार बीएसएनएल एवं न्यायालय में राजीनामा योग्य लंबित अन्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। साथ ही पराक्रम्य अधिनियम की धारा 138, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल कर से संबंधित ऐसे प्रकरण जो न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं हैं, का निराकरण भी प्रीलिटिगेशन स्टेज पर लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा।इस नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार के गैर घरेलू, 10 अश्व शक्ति भारत के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक 06 माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी तथा लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक 06 माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। बिजली बिलों से संबंधित विवाद के निबटारे बिजली विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे, इसलिए व्यथित व्यक्ति संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिवपुरी द्वारा यह भी अपील की गई है कि लोक अदालत में उपस्थित होने वाले समस्त लोगों के द्वारा कोविड-19 महामारी के बचाव को मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आवश्यक रूप से किया जाए।

11 दिसंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत में हुए समझौते पर विभिन्न प्रकरणों की छूट लागू होगी इसके अतिरिक्त नगर पालिका से संबंधित संपत्तिकर, जलकर प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में नियमानुसार शासन द्वारा छूट प्रदान की जाएगी। साधारण प्रकृति के ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में 31 अक्टूबर 2021 तक संस्थित हैं उन प्रकरणों की भी सुनवाई उक्त दिनांक को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत मे की जाएगी। यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत 11 दिसम्बर (शनिवार) में समझौता करने के लिए ही लागू रहेगी। अपराध शमन फीस अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जाएगी।

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