शिवपुरी। एसडीएम अरविंद कुमार वाजपेयी द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुये धारा 144 में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उक्त आदेश अनुविभाग शिवपुरी क्षेत्र में 15 सितम्बर तक प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेश के तहत ऐसे व्यक्ति जो जिले के बाहर से अनुविभाग शिवपुरी क्षेत्र की राजस्व सीमा में प्रवेश करते हैं, उन्हें अपने साथ अधिकतम सात दिन पूर्व की आरटी पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट अनिवार्यतः साथ में रखनी होगी तथा प्रवेश के पूर्व नगर पालिका परिषद शिवपुरी के कार्यालय में स्थित कोविड कंट्रोल रूम को दूरभाष क्रमांक 07492-232881 पर सूचना देना अनिवार्य होगा। ऐसे व्यक्ति जो बाहर से आए हुये हैं उनके पास वैक्सीन के दोनो डोज का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। उक्त दोनों न होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को सात दिवस के लिये होम क्वारनटीन या कोविड कमांड सेंटर में रहना अनिवार्य होगा एवं आरटी पीसीआर टेस्ट काराना अनिवार्य होगा एवं संबंधित थाने को इसके संबंध में सूचित करना होगा।
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुये पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं एपिडेमिक एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

शिवपुरी में धारा 144 के तहत नए आदेश जारी / Shivpuri News
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