
शिवपुरी। अवैध रूप से आरा मशीन का संचालन करने वाले आरोपित को 6 माह की सजा से दंडित किया गया है। अभियोजन के अनुसार 26 अगस्त 2017 को फरियादी मोहन स्वरूप गुप्ता वनपाल परीक्षेत्र सहायक अमोला को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम सिरसौद में एक अवैध आरा मशीन संचालित है। इस पर टीम मौके पर पहुंची तो मशीन तो बंद थी लेकिन आरा मशीन के पास लकड़ी का बुरादा डला हुआ था। जिसके बाद आरोपित नरेश बाढई को 6 माह की सजा व 6 हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया है।






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