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होली का त्योहार अपने घर पर ही मनाएं, शादी समारोह में 50 और अंतिम यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं हो सकेंगे- कलेक्टर अक्षय कुमार/ Shivpuri News

सद्भावना एवं समन्वय समिति की बैठक आयोजित


 शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अक्षय कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट में संपन्न जिला सद्भावना एवं समन्वय समिति की बैठक में कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत होली का त्योहार अपने घर पर ही मनाने की अपील की गई है। कलेक्टर सिंह ने कहा कि जिले में लॉक डाउन की स्थिति निर्मित न हो। इसके लिए सभी का सहयोग जरूरी है।

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एच.पी.वर्मा, एसडीएम शिवपुरी अरविंद वाजपेयी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.ए.एल.शर्मा, एसडीओपी (पुलिस), विधायक प्रतिनिधि कोलारस भागीरथ बाथम सहित अन्य अधिकारी एवं सद्भावना एवं समन्वय समिति के सदस्य मौजूद थे।

जिले के नागरिकों से अपील की गई है कि होलिका दहन स्थल और होली खेलते समय कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाये तथा होलिका दहन का स्वरूप सीमित रखा जाये। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए आने वाले त्योहार सामूहिक स्वरूप से मनाये जाने के बजाय घर पर ही मनाये और घरों में ही होली खेलें।

कलेक्टर सिंह ने कहा कि ‘‘मेरा मास्क-मेरी सुरक्षा’’ अभियान के तहत भी मास्क लगाना जरूरी है। बाजारों में त्योहार के अवसर पर अनावश्यक भीड़-भाड़ से बचें और वाहनों से त्योहार के दिन आवश्यक कार्य से ही निकलें। उन्होंने कहा कि शादी समारोह में 50 और अंतिम यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। साथ ही उठावनी और मृत्यु भोज इत्यादि कार्यक्रमों में भी 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो पायेंगे। नवीन निर्देशों अनुसार स्वीमिंग पूल, जिम और सिनेमा-घर बंद रहेंगे। बंद हॉल में क्षमता के 50 प्रतिशत, अधिकतम 100 व्यक्ति ही कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकेंगे। रेस्टॉरेंट में खाने पर प्रतिबंध रहेगा, परंतु रेस्टॉरेंट खाने के पार्सल प्रदाय कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी आदेश तक मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई भी स्थगित रहेगी।

कलेक्टर सिंह ने कहा कि रविवार के दिन शैलून की दुकानें खुली रहेंगी एवं जिले में सप्ताह में एक दिन बाजार बंद करने से संबंधित प्रस्ताव भी राज्य शासन को भेजा गया है। समस्त वार्डों में माइक द्वारा कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए। होली, विवाह आदि समारोह कार्यक्रमों में डीजे का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। डीजे का उपयोग करते पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

 

कलेक्टर ने आमजन से अपील की है कि कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि मास्क न पहनने, सोशल डिस्टसिंग का पालन न किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध चालान की कार्यवाही की जाएगी।

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