शिवपुरी। लोकसभा निर्वाचन के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से जिला दंडाधिकारी शिवपुरी अनुग्रहा पी ने आदेश जारी कर जिला शिवपुरी की समस्त अनुज्ञप्तियां 27 मई तक के लिए निलंबित की गई है एवं समस्त अनुज्ञप्ति धारियों को निर्देश दिए है कि वे अपने-अपने संबंधित थानों पर 25 मार्च तक आवश्यक रूप से जमा कर दे।
जिले की सीमा में उक्त अवधि में शस्त्र लेकर चलने व प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। लेकिन यह प्रतिबंध न्यायाधीशगणों, सुरक्षा एवं चुनाव व्यवस्था आदि के कर्तव्य पालन के समय लगाए गए जोनल अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट सुरक्षा बलों एवं अर्दसैनिक बलों, विशिष्ठ व्यक्तियों, अधिकारियों एवं उम्मीदवारों की सुरक्षा हेतु लगाए गए पुलिसकर्मियों पर प्रभावशील नहीं होगा। आदेश में उल्लेख किया है कि बैंक, एटीएम की सुरक्षा में लगाए गए गार्डों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उक्त आदेश से एडजेम्शन हेतु जिला दंडाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की समिति से पृथक से अनुमति लेना आवश्यक होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।





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