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बंदूक का लायसेंस रिन्यू न कराने के जुर्म में 1 हजार का जुर्माना



शिवपुरी। जेएमएफसी कोलारस ने 12 बोर बंदूक का लायसेंस रिन्यू न कराने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा व 1 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार बदरवास थाना क्षेत्र के एबी रोड दीगोद तिराहे पर पुलिस जब गश्त कर रही थी उसी दौरान खेमचंद्र कंधे पर बंदूक टांगे घूम रहा था। पुलिस ने उसे रोककर जब बंदूक का लायसेंस देखा तो उसकी म्याद निकल गई थी जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया जहां से खेमचंद्र को न्यायालय उठने तक की सजा व 1 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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