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चैक बाउंस के मामले में आरोपी को 12,25,000 रुपये का जुर्माना एवं एक बर्ष का कारावास | SHIVPURI NEWS

शिवपुरी। दिनांक 07.05.2019 को श्री राधाकिशन मालवीय न्यायिक दंडाधिकारी शिवपुरी ने विचाराधीन प्रकरण में श्रीमति बबीता गर्ग पत्नी श्री ब्रजेश गर्ग निवासी गोयल मेडीकल के सामने धर्मशाला रोड शिवपुरी को एक बर्ष का कारावास एवं 12,25,000/- रुपये के जुर्माने से दंडित किया हैं। श्री जितेंद्र कुमार गोयल एडवोकेट शिवपुरी ने बताया कि राजकुमार गोयल पुत्र स्व.श्री लक्ष्मणदास गोयल निवासी गर्ल्स स्कूल रोड टेकरी शिवपुरी ने 10,00,000 रुपये का चैक डिसऑनर हो जाने के आधार पर परिवाद पत्र धारा 130 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया था जिसमे विचारण के उपरांत परिवाद पत्र को प्रमाणित होना मानकर न्यायालय द्वारा आरोपी श्रीमति बबिता गर्ग को दंडित किया गया हैं। 

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