शिवपुरी/ राष्ट्रीय
विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं. म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जबलपुर के निर्देशानुसार आगामी नेशनल लोक अदालत 12 दिसम्बर (शनिवार) को
आयोजित की जाएगी। जिसमें सभी प्रकार के समझौता योग्य प्रकरणों जैसे सिविल,
फौजदारी, विद्युत, परिवार विवाद, श्रम, मोटर दुर्घटना, भू-अर्जन एवं राजस्व
आदि का आपसी राजीनामा एवं समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा।
अपर
जिला जज, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रमोद कुमार ने बताया कि
चैक बाउन्स, धन रिकवरी, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल कर आदि के बाद पूर्व
मामलों (प्रीलिटिगेशन स्तर पर) का निराकरण भी किया जाएगा। इसके साथ ही
नेशनल लोक अदालत में विद्युत तथा नगरपालिका के जलकर एवं सम्पत्ति कर के
न्यायालय में लंबित प्रकरणों तथा ऐसे मामले जो कि न्यायालय में लंबित नहीं
है अर्थात प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व मामले) प्रकरणों में नियमानुसार छूट
प्रदान की जाएगी। ऐसे पक्षकार जो कि 12 दिसम्बर (शनिवार) को आयोजित होने
वाली नेशनल लोक अदालत में अपने प्रकरण का निराकरण कराना चाहते हैं, वे अपने
नजदीकी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में संपर्क कर अधिक जानकारी
प्राप्त कर सकते हैं।






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