
शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुग्रहा पी के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत प्रत्याशियों को उनके चुनाव संचालन के लिए चुनाव कार्यालयों की अनुमति संबंधित थाना प्रभारियां द्वारा दी गई है। किसी भी राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी का चुनाव कार्यालय, 10 मई चुनाव प्रचार समाप्ति को शाम 5 बजे के बाद मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि के अंदर संचालित नहीं कर सकेगा।
कलेक्टर ने निर्देश दिए है कि किसी भी राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी का चुनाव कार्यालय, चुनाव प्रचार समाप्ति 10 मई को शाम 5 बजे उपरांत मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि के बाहर मतदाताओं की सुविधा के लिए अस्थाई चुनाव कार्यालय बनाया जाना हो, तो भवन स्वामी की लिखित सहमति प्राप्त कर संबंधित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर से अनुमति लेनी होगी तथा चुनाव कार्यालय के लिए भवन स्वामी को अदा किए गए किराया एवं अन्य व्यय को अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जाएगा तथा खर्च का लेखा-जोखा निर्वाचन व्यय अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
चुनाव कार्यालय सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति पर अतिक्रमण कर नहीं बनाए जा सकेंगे और न ही किसी धार्मिक स्थान, परिसर, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल की सीमा से लगे होने चाहिए। किसी भी स्थिति में ऐसे स्थानों जहां चुनाव कार्यालय स्थापित था, के पास भीड़ को इकट्ठा होने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। ऐसे चुनाव कार्यालयों पर 4X8 वर्ग फीट से अधिक का पार्टी का बैनर नहीं लगाया जा सकेगा। इस बेनर पर पार्टी का चुनाव चिन्ह अथवा फोटो लगाया जा सकेगा। उक्त आदेश के उल्लंघन में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरूद्ध प्रकरण पंजीवद्ध किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 4-गुना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं 3-ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान 12 मई को संपन्न होगा एवं 23 मई 2019 को मतगणना होगी।






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