
शिवपुरी। अगर आपके वाहन का बीमा खत्म हो गया है तो थर्ड पार्टी बीमा करा लें, क्योंकि चेकिंग के दौरान वाहन पकड़ा जाता है तो वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। वाहन स्वामी अपने व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक वाहनों के पंजीयन के समय बीमा कराते हैं। बीमा की अवधि खत्म होने के बाद वाहन स्वामी द्वारा बीमा नहीं कराया जाता है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 146 एवं बीमा नियमों का उल्लंघन है। वाहन का बीमा नहीं होने की अवधि में दुर्घटना होने पर वाहन चालक घायल या फिर मौत हो जाती है तो पीड़ित परिवार को बीमा राशि नहीं मिल पाती है। वाहन चेकिंग के दौरान वाहनों का बीमा नहीं होने के मामले सामने पर आने पर परिवहन विभाग ने बिना थर्ड पार्टी बीमा के वाहन चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त का निर्णय लिया है।






Be First to Comment