शिवपुरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशन में एवं जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी आरबी कुमार के मार्गदर्शन में मंगलवार जिला जिला जेल शिवपुरी में प्लीबार्गेनिंग सौदा अभिवाकद् एवं अपील के अधिकार विषय पर कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
शिविर में अपर जिला जज सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रमोद कुमार ने बंदियों को प्लीबार्गेनिंग के बारे में बताते हुए कहा कि ऐसे अपराध जो कि महिलाओं, बालकों एवं सात वर्ष से अधिक अवधि से दंडनीय अपराधों से संबंधित नहीं है, जिससे अभियुक्त द्वारा निर्धारित सजा में से आधे से अधिक अवधि जेल में व्यतीत कर ली है, वह अभियुक्त संबंधित न्यायालय अभयपक्ष की सुनवाई पर अभियुक्त द्वारा जेल में व्यतीत की गई अवधि पर विचार करते हुए प्रकरण का निराकरण करता है।
इसी के साथ-साथ बंदियों को बताया गया कि यदि वे निचले न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो उच्चतर न्यायालय में निर्णय के विरूद्ध अपील कर सकते हैं यह बंदियों का कानूनी अधिकार है। इसी के साथ-साथ बंदियों को जेल लोक अदालत का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता जिसके अंतर्गत समस्त बंदियों को शासन द्वारा निःशुल्क वकील उपलब्ध करवाया जाता है, के संबंध में भी जानकारी दी गई।





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