
भूदान यज्ञ बोर्ड के तीन प्रकरणों में सुनवाई 23 फरवरी को
शिवपुरी। भूदान यज्ञ बोर्ड से दिए गए भूमि के पट्टे को बगैर सक्षम अधिकारी की अनमुति के अवैध रूप से अंतरण करने के तीन प्रकरणों में अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर किया है। साथ ही 23 फरवरी को कार्यालय अपर कलेक्टर में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा तहसील पोहरी के ग्राम बेरजा निवासी अन्तू पुत्र फून्दू गडरिया को भूमि सर्वे क्रमांक.43 रकवा 0.86 हैक्टेयर का भू.दान पट्टा दिया गया था। जिसे सक्षम प्राधिकार की अनुमति प्राप्त किए बिना अवैध रूप से ग्राम बेरजा निवासी अमरलाल, अंगद होतम मुंशी पुत्र नक्टू के नाम कर दी। इसी तरह ग्राम छर्च निवासी नत्थू पुत्र पाती काछी फौत वारिसान भदई प्रभू काछी को तहसील पोहरी के ग्राम छोटा लेंगड़ा में भूमि सर्वे क्रमांक. 609 रकवा 0.95 हैक्टेयर का भू.दान पट्टा दिया गया था। जिसे सक्षम प्राधिकार की अनुमति प्राप्त किए बिना अवैध रूप से तहसील पोहरी के ग्राम छर्च निवासी नक्टू पुत्र हल्के, नंदलाल पुत्र मूला, रतनू पुत्र मन्नू काछी के नाम किए जाने तथा तहसील पोहरी ग्राम खैरारा निवासी भागा पुत्र बूटा गडरिया को ग्राम मानिकपुर में भूमि सर्वे क्रमांक.23, 27 रकवा 0.29, 0.27 हैक्टेयर का भू.दान पटटा दिया गया था। जिसे सक्षम प्राधिकार की अनुमति प्राप्त किए बिना अवैध रूप से ग्रा खैरारा के लटूरी पुत्र छत्ता गडरिया के नाम किए जाने तथा उक्त तीनों प्रकरणों में मप्र भूदान यज्ञ अधिनियम 1968 की धारा 33 में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधितों को नोटिस जारी किया है। साथ ही 23 फरवरी को मामले में कोई स्पष्ट जबाव नहीं दिया तो एक तरफा कार्रवाई की जाएगी।






Be First to Comment