शिवपुरी। भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपने स्वयं के सोशल मीडिया एकाउंट, वेबसाईट, ब्लॉग एवं ई.मेल आईडी का उल्लेख नाम.निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र में अनिर्वाय रूप से करना होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने समाचार पत्रों के ई.पेपर पर दिए जाने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के बारे में भी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि ई.पेपर पर दिए जाने वाले राजनैतिक विज्ञापन का भी प्री. सर्टिफिकेशन संबंधित राजनैतिक दल या उम्मीदवारों को कराना जरूरी होगा।
ई.पेपर को जारी किए जाने वाले विज्ञापनों का प्रमाणन जरूरी-Shivpuri News
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