
शिवपुरी। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत शिक्षण संस्थाओं के 100 मीटर की सीमा में गुटखा, तम्बाकू बेचने पर कोटपा एक्ट के तहत दो व्यक्तियों पर 200-200 रुपए अर्थदण्ड की कार्रवाई की गई है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ ए एल शर्मा एवं तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ आशीष व्यास ने संयुक्त रूप से बताया कि सोनचिरैया होटल के पास भारतीय विद्यालय शिवपुरी के सामने बजरंग ट्रेडर्स मालिक हंसराज कुशवाह एवं वंशिका चाट भण्डार के मालिक महावीर कुशवाह द्वारा बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटका पुड़िया आदि बेचे जाने पर कोटपा एक्ट के तहत चालान की कार्रवाई करते हुए प्रत्येक पर 200 रुपए का अर्थदण्ड किया गया। इसके अलावा चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसा करते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई फिजीकल चौकी के थाना प्रभारी एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई है।






Be First to Comment