शिवपुरी: खबर सिटी कोतवाली क्षेत्र से आ रही है। जहां बीते दिनों एक नाबालिग से होटल के कमरा नंबर 101 में रेप के मामले में अब पुलिस ने होटल के संचालक को भी लपेट लिया है। इस मामले में पुलिस ने होटल संचालक को साक्ष्य छुपाने के मामले में आरोपी बनाया है। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद होटल के संचालक विक्रम त्रिवेदी के खिलाफ 120 वीं का मामला दर्ज किया है।
यह था मामला
दरअसल बीते 25 फरवरी को एक 17 साल की युवती ने अपने परिजनों के साथ सिटी कोतवाली में पहुंचकर कर बताया कि मैं 21 फरवरी को अपनी श्योपुर रहने वाली बुआ के यहां से वापस शिवपुरी पहुंची थी। करीब तीन बजे में शिवपुरी शहर के घोड़ा चौराहे के पास सतनवाड़ा जाने वाली बस का इंतजार कर इसी दौरान मेरे गांव के रहने वाले धर्मेंद्र ओड और अमर ओड स्कूटी पर सवार होकर आए और अपने साथ चलने की कहने लगे। जब मैने मना किया तो जान से मारने की धमकी देते हुए डरा धमका कर जान से मारने की धमकी देते हुए मुझे अपने साथ ले गए।
पीड़िता ने बताया कि दोनों मुझे ग्वालियर बाईपास स्टेट सोन चिरैया होटल के सामने योयो के जायका होटल में ले गए। जहां उन्होंने होटल का कमरा नम्बर 101 खुलवा लिया। होटल के कमरे में धर्मेंद्र ने मेरे साथ जबरजस्ती काम करने का प्रयास किया। जब मैने मना किया तो धर्मेंद्र मेरे साथ पहले मारपीट की फिर मेरे साथ गलत काम किया। जब धर्मेंद्र मेरी आबरू को लूट रहा था इसी दौरान धर्मेंद्र का दोस्त अमन होटल की कमरे की बाहर से कुंदी लगाकर बाहर खड़ा था। मेरे साथ गलत काम करने के बाद धर्मेंद्र और अमन मुझे स्कूटी पर बैठाकर ग्वालियर बायपास छोड़ गए थे जिसके बाद में बस में सवार होकर अपने गांव पहुंची घर पहुंच कर मैंने सारी बात अपनी मां को बताई थी।
जाँच के बाद हुई कार्रवाई
इस मामले में पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोपी धर्मेंद्र ओड और इस कृत्य में उसके सहयोगी बने अमर ओड के खिलाफ पास्को, दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर धर्मेंद्र ओड को गिरफ्तार कर लिया था। कुछ दिनों बाद आरोपी अमन को भी गिरफ्तार कर लिया था। परंतु इस मामले मेें जांचकर्ता एसआई भावना राठौर ने जब मामले की जांच की तो सामने आया कि उक्त होटल के संचालक विक्रम त्रिवेदी ने नाबालिग किशोरी को कमरे में ले जाने की अनुमति दी थी। उसके बाद उसने रेप के साक्ष्य छुपाने के लिए इस होटल में शादी की बुकिंग की बात कही थी। जिसके चलते पुलिस ने इस मामले में आरोपी होटल संचालक को भी धारा 120 बीं का आरोपी बनाया है।
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