शिवपुरी। नगरपालिका परिषद शिवपुरी में प्रेसिडेंट-इन-काउंसिल (PIC) सदस्य पद से पार्षद गौरव सिंघल को हटाने के मामले में कलेक्टर न्यायालय ने अंतरिम राहत देते हुए नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा के 19 जून 2025 के आदेश के क्रियान्वयन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 323(1) एवं 323(2) के तहत पारित आदेश में न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि राज्य शासन द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने तक मामले में यथास्थिति बनाए रखी जाए। इसके साथ ही प्रकरण का विस्तृत प्रतिवेदन एवं आदेश की प्रमाणित प्रति आयुक्त, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।
अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल गौरव सिंघल को PIC सदस्य पद से हटाने संबंधी 19 जून 2025 का आदेश प्रभावी नहीं रहेगा। अब इस मामले में अंतिम निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया जाएगा।







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