शिवपुरी। जिले के पोहरी के एसडीएम जे.पी. गुप्ता और पटवारी अशोक वर्मा के खिलाफ आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने रिश्वत मांगने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। मामला जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में सुधार कराने के बदले रिश्वत मांगने से जुड़ा है।
ईओडब्ल्यू के अनुसार, शिवपुरी निवासी गोविंद शिवहरे ने ग्राम रघुनाथपुरा की कृषि भूमि खरीदने का अनुबंध किया था। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में नाम की गलत प्रविष्टि होने के कारण भूमि की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। रिकॉर्ड में सुधार कराने के लिए उन्होंने पोहरी एसडीएम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि आवेदन पर आदेश पारित कराने के बदले एसडीएम जे.पी. गुप्ता ने पटवारी अशोक वर्मा के माध्यम से पहले 10 हजार रुपये और बाद में 5 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। रिश्वत देने के बजाय शिकायतकर्ता ने 25 जून को ईओडब्ल्यू ग्वालियर में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत मिलने के बाद ईओडब्ल्यू ने शिकायतकर्ता को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर उपलब्ध कराया और आरोपियों से होने वाली बातचीत रिकॉर्ड करने के निर्देश दिए। इसके बाद एसडीएम कार्यालय में हुई बातचीत रिकॉर्ड की गई।
ईओडब्ल्यू का कहना है कि रिकॉर्डिंग की जांच में एसडीएम द्वारा 5 हजार रुपये रिश्वत मांगने तथा राशि पटवारी को देने के लिए कहने संबंधी कथित बातचीत सामने आई। शिकायतकर्ता ने रिकॉर्डिंग में अपनी तथा दोनों आरोपियों की आवाज की पहचान भी की। इसके बाद रिकॉर्डिंग का ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई।
रिकॉर्डिंग और शिकायत के आधार पर ईओडब्ल्यू ने एसडीएम जे.पी. गुप्ता और पटवारी अशोक वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-7 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।







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