शिवपुरी में शारीरिक शोषण के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को नगर पालिका अध्यक्ष के बेटे रजत शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
एक युवती ने रजत शर्मा पर शादी का झांसा देकर गलत काम करने का आरोप लगाया था। पीड़िता की शिकायत पर 30 अप्रैल को कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। तब से आरोपी फरार चल रहा है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़िता ने स्वयं उपस्थित होकर आरोपी और उसके परिवार से अपनी जान को खतरा बताया। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता धीरज जामदार ने कहा कि मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है।
आरोपी का मेडिकल टेस्ट भी बाकी है। पीड़िता के एडवोकेट स्वरूप नारायण भान ने बताया कि जब पीड़िता शादी की बात लेकर आरोपी और उसके परिवार के पास गई, तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। अधिवक्ताओं ने न्यायालय को बताया कि इस मामले में दस साल की सजा का प्रावधान है और यह सेशन ट्रायल का मामला है।
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा के पुत्र रजत शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

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