शिवपुरी: न्यायालय सी. जे. एम. महोदय श्योपुर म.प्र. श्रीमती बबीता होरा शर्मा द्वारा आबकारी विभाग श्योपुर की ओर से प्रस्तुत किये गये 83,75,568 रुपये के चैक डिस्ओनर के प्रकरण में आरोपी राकेश शिवहरे को दोषमुक्त किया है। प्रकरण में आरोपी की ओर से पैरवी जिला न्यायालय शिवपुरी के अधिवक्ता द्वय गजेन्द्र यादव एवं संजीव बिलगैयॉ द्वारा संयुक्त रूप से की गई।
प्रकरण के संक्षिप्त में जिला आबकारी अधिकारी श्योपुर द्वारा आरोपी राकेश शिवहरे पुत्र ग्यासीराम शिवहरे निवासी शिवपुरी के विरूद्ध इस आशय का चैक डिस्ओनर परिवाद प्रस्तुत किया गया थी की आरोपी ने देसी / विदेशी मदिरा फुटकर विकी हेतु बंद लिफाफे में टेंडर डाला था तथा जिला समिती द्वारा टेंडर उच्चतम राशि पांच करोड दो लाख तिरेपन हजार चार सौ एक रूपये का होने से स्वीकृत किया गया था और म.प्र. शासन के नियमानुसार प्रतिभूति राशि और बैंक गारंटी जगा की गई थी, इसके अतिरिक्त आरोपी ने 9 पोस्ट-डेटिड चैक विभाग को प्रतिभूति हेतु दिये थे, जिसमें से दो चैक आबकारी विभाग द्वारा राशि 41,87,787 रुपये प्रत्येक अलग-अलग भरकर कुल 83,75,568 रुपये का चैक बाउंस का परिवाद आरोपी के विरूद्ध प्रस्तुत किया था, जिसमें न्यायालय द्वारा परिवादी एवं आरोपी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों की प्रस्तुती के बाद आरोपी को चैक बाउंस का के परिवाद में दोषमुक्त किया है। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांतों का सूक्षमता से अवलोकन करते हुए आरोपी के विरूद्ध परिवाद को प्रमाणित नहीं मानते हुये दोषमुक्ती का निर्णय पारित किया है। आरोपी की ओर से पैरवी जिला न्यायालय शिवपुरी के अधिवक्ता द्वय गजेन्द्र यादव एवं संजीव बिलगैया द्वारा की गई।

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