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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग का फैसला: पीड़ित का मोबाइल नि:शुल्क सुधारने या कीमत का भुगतान करने के दिए निर्देश / Shivpuri News

शिवपुरी: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के प्रधान न्यायाधीश व अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा, सदस्यों अंजू गुप्ता व राजीव कृष्ण शर्मा ने मंगलवार को एक मामले में आवेदक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मोबाइल कंपनी, उसके डीलर व सर्विस सेंटर संचालक को पीड़ित का मोबाइल नि:शुल्क सुधारने या नया मोबाइल देने या फिर मोबाइल कीमत 1 लाख 34 हजार रुपए भुगतान करने के आदेश दिए हैं। मामले में पैरवी एडवोकेट योगेश तिवारी ने की।


अभियोजन के मुताबिक शहर की वर्मा कॉलोनी निवासी प्रॉपर्टी डीलर घनश्याम गुप्ता ने 21 मार्च 2022 को एक सैमसंग मोबाइल मिलने मोबाइल सेंटर से 1 लाख 34 हजार रुपए में खरीदा था। कंपनी ने एक साल की मोबाइल की गारंटी दी थी। इसके बाद घनश्याम का मोबाइल 15 सितंबर 2022 को खराब होकर स्क्रीन काली हो गई।

घनश्याम खराब मोबाइल को लेकर सैमसंग सर्विस सेंटर शिवपुरी पहुंचा। यहां से कुछ कमी बताकर सर्विस सेंटर वाले ने बोला कि यह मोबाइल ग्वालियर के सर्विस सेंटर पर सही होगा। घनश्याम मिलन मोबाइल पर पहुंचा तो उसने बोला कि यह काम उनका नहीं बल्कि सर्विस सेंटर का है।

घनश्याम ग्वालियर सर्विस सेंटर भी पहुंचा लेकिन वहां उससे बोला गया कि उनका काम तो शिवपुरी सर्विस सेंटर पर ही होगा। कुल मिलाकर तीनों में से किसी ने घनश्याम का मोबाइल सही नहीं किया। बाद में परेशान होकर पीड़ित ने उपभोक्ता फोरम में परिवाद लगाया।

इस मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट ने मिलन मोबाइल, सर्विस सेंटर शिवपुरी सहित दिल्ली में सैमसंग कंपनी को पार्टी बनाया। इनमें से सुनवाई के समय केवल दिल्ली कंपनी की पार्टी कोर्ट में पेश हुई और शिवपुरी से मोबाइल दुकानदार से लेकर सर्विस सेंटर से कोई नहीं आया।

मामले में कोर्ट ने पीड़ित घनश्याम की शिकायत को सही माना और मामले में पार्टी बने तीनों अनावेदकों को आदेश किया है कि वह घनश्याम का मोबाइल नि:शुल्क सही करें, या नया मोबाइल दें अथवा मोबाइल की कीमत 1 लाख 34 हजार रुपए अदा करें।

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