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RTE के तहत स्कूलों को मिलने वाली फीस प्रतिपूति हेतु दिशा निर्देश जारी

शिवपुरी। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्रापत प्राइवेट स्कूलों में सत्र 2016-17 में अध्ययनरत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति निजी स्कूलों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्धारित निर्देशों के अनुसार स्कूल प्रबंधन को आवश्यक गतिविधियों कराना है। जिसमें 15 सितम्बर को 2018 को प्राइवेट स्कूलों में 2016-17 में निशुल्क अध्ययन बच्चों का आधार नंबर तैयार कराया जाना है, 20 सितम्बर को शेष बच्चों का आधार सत्यापन कराया जाना है, 25 सितम्बर को प्रपोजल जनरेट कर नोडल अधिकारी को अगेषित करना है। 30 सितम्बर को नोडल अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रपोजल के सत्यापन उपरांत डीपीसी को अग्रेषित करना है। इसके बाद 5 अक्टूबर को डीपीसी द्वारा सक्षम अनुमोदन उपरांत फीस प्रतिपूर्ति की राशि प्राइवेट स्कूलों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसके बाद यह यह सुविधा बंद कर जाएगी।
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