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लूट व हत्या करने वाले पांच आरोपियों को आजीवन कारावास

शिवपुरी –ट्रक ड्राइवर की हत्या करने वाले 5 आरोपियों को उम्र कैदट्रक ड्राइवर की हत्या करने वाले 5 आरोपियों को उम्र कैद विशेष न्यायाधीश एस बी शर्मा ने शुक्रवार को ट्रक चालक से लूट व हत्या करने वाले पांच आरोपियों को आजीवन कारावास व एक – एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक योगेंद्र विजयवर्गीय ने की। 

अभियोजन के अनुसार 1 अगस्त 2014 को रात 2:30 बजे चालीसगांव महाराष्ट्र से नींबू भरकर नेपाल बॉर्डर के पास सुनावली जा रहे ट्रक क्रमांक यूपी 30 टी 9797 अगला पहिया पंचर हो जाने के कारण ट्रक चालक मोहम्मद शरीफ व क्लीनर मोहम्मद कलाम जैक लगाकर पहिया बदल रहे थे तभी आरोपियों ने दोनों को गाली देते हुए हॉकी और लाठियों से मारपीट कर दोनों के मोबाइल लूटकर फरार हो गए थे। जिससे उपचार के दौरान मोहम्मद शरीफ की मौत हो गई थी। कोलारस पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया जहां सुनवाई के दौरान आरोपी रामबाबू, सुरेश, लखन उर्फ चिलगा, हरकंठ गुर्जर, गार्ड उर्फ रामकिशन गुर्जर निवासी खैरोना, थाना सुरवाया को आजीवन कारावास की सजा व बसंत पुत्र मुकुंदी उम्र 27 साल को सबूतों के अभाव में के चलते दोषमुक्त कर दिया। 
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