Press "Enter" to skip to content

चुनाव लडऩे पर अभ्यर्थी को खोलना होगा अलग से बैंक खाता

शिवपुरी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव लडऩे वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय के लिए पृथक से बैंक खाता खोलना आवश्यक होगा। यह बैंक खाता नामांकन दाखिल करने के कम से कम एक दिन पूर्व राज्य में किसी भी सहकारी बैंको सहित बैंक अथवा डाकघरों में खोलना होगा। कलेक्टर शिल्पा गुप्ता ने बताया कि अभ्यर्थी द्वारा खोले जाने वाला बैंक खाता या तो अभ्यर्थी के नाम पर या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के संयुक्त नाम से राज्य में कहीं भी सहकारी बैंको सहित किसी भी बैंक अथवा डाकघरों में खोला जा सकेगा। बैंक खाता अभ्यर्थी के परिवार के किसी सदस्य या अन्य कोई व्यक्ति जो अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता नहीं है, के साथ संयुक्त नाम से नहीं खोलेगा। अभ्यर्थी अपने समस्त निर्वाचन व्यय खोले गए बैंक खाते से करेगा। साथ ही स्वयं की निधि अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त निधियां भी इसी खाते से जमा करनी होंगी। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय के लिए खोले गए बैंक खाते से एकाउन्ट पेयी चैक/ड्राफ्ट/आरपीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करेंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति अथवा इकाई को किसी मद के लिए अदा की जाने वाली राशि 20 हजार से अधिक नहीं होने पर ऐसे व्यय को उक्त बैंक खाते से आहरित कर नगद राशि के रूप में भुगतान कर सकेंगे। अभ्यर्थी द्वारा परिणामों की घोषणा की तिथि से 30 दिवस की अवधि के अंदर दाखिल किए जाने वाले निर्वाचन व्यय के विवरण के साथ इस बैंक खाते की विवरणी की एक स्वसत्यापित प्रति भी जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना होगी। आयोग ने विधानसभा निर्वाचन लडऩे वाले उम्मीदवारों के लिए निर्वाचन व्ययों के लिए अधिकतम सीमा 28 लाख निर्धारित की है।
More from Fast SamacharMore posts in Fast Samachar »

Be First to Comment

Leave a Reply

error: Content is protected !!