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किशोरी को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से पुलिस ने कराया मुक्त, तीन माह पहले किया था अपहरण

शिवपुरी। विगत 12 जुलाई 2018 को रमेश (परिवर्तित नाम) निवासी बूड़ा डोंगर थाना बदरवास ने चौकी लुकवासा आकर अपनी लड़की सीमा (परिवर्तित नाम) उम्र 16 साल को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा देहरदा चैराहे से अपहरण कर ले जाने संबंधी सूचना दी जिस पर से थाना कोलारस में अपराध क्रं. 260/18 धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 
कल पुलिस अधीक्षक राजेश हिंगणकर को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली कि उक्त घटना की अपहृता इस समय सागोर कुटी थाना पीथमपुर जिला धार में है। मुखबिर सूचना पर से पुलिस अधीक्षक शिवपुरी द्वारा तत्काल अति. पुलिस अधीक्षक गजेन्द्र सिंह कवर को आदेशित किया गया कि उक्त नाबालिग लड़की को सकुशल दस्त्याब कर सूचना से मुझे अवगत करावें पर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी एवं एसडीओपी कोलारस अमरनाथ वर्मा के निर्देशन में थाना प्रभारी कोलारस निरी. सतीश चैहान के नेतृत्व में पुलिस टीम चैकी प्रभारी लुकवासा, उनि बी.एस.पाल, सउनि बी.टी. खॉन, आर सुरेन्द्र राय को साथ लेकर उक्त नाबालिग लड़की की दस्त्याबी हेतू पीथमपुर जिला धार रवाना हुए, पुलिस टीम द्वारा सागोर कुटी थाना पीतमपुर में पहुंचकर उक्त नाबालिग लड़की को दस्त्याब कर उसके कथन लेख किये गये, कथनों में नाबालिग लड़की ने राजु रघुवंशी निवासी सागोर कुटीर थाना पीतमपुर जिला धार द्वारा भगाकर लाना एवं दुष्कर्म करना बताया घटना से दो- तीन दिन पहले शाहरूख खॉन निवासी बूड़ा डोंगरा द्वारा भी दुष्कर्म करना बताया। बाद अपहृता को सकुशल परिजनों के सुपुर्द किया । अपहृता के कथनों के आधार पर आरोपी राजू रघुवंशी एवं शाहरूख को विधिवत गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया गया जहॉ से माननीय न्यायालय के आदेश पर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया।  सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त पुलिस टीम को बधाई दी गई।
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