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जीप चालक को दुर्घटना में मौत पर दो साल की कैद

शिवपुरी। न्यायालय धीरज कुमार जेएमएफसी तहसील पोहरी ने अभियोजन पक्ष द्वारा दिए तर्कों को स्वीकारते हुए आरोपी नरोत्तम जाटव निवासी ग्राम डेडरी थाना गोपालपुर को दो साल की कैद व 2500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। 
अभियोजन के अनुसार 1 मई 2011 को विजय सिंह व दारासिंह बाइक से बैराड़ से ग्राम मोरना जा रहे थे। ग्राम टोरियापुरा तिराहे पर जीप चालक आरोपी नरोत्तम जाट ने टक्कर मार दी। घटना स्थल दारासिंह की मौत हो गई और विजय सिंह घायल हो गया। बैराड़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। 

कार चालक को छह माह का कारावास
यायालय मोनिका आध्या जेएमएफसी कोलारस ने अभियोजन पक्ष के तर्कों पर आरोपी सोनू उर्फ बंटी को छह माह का कारावास व 2500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 2 फरवरी 2017 को आरोपी सोनू उर्फ बंटी ने कार क्रमांक आरजे 28सी 6264 से शिमला बाई, मुस्कान व शिवनारायण में टक्कर मार दी। जिससे तीनों घायल हो गए। झांसी कोटा फोरलेन पर दुर्घटना में घायल शिमला बाई का पैर काटना पड़ा और मुस्कान को गंभीर चोट आई। 
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