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छेड़छाड़ और मारपीट के आरोपित को ढाई साल की सजा

शिवपुरी। न्यायालय जेएमएफसी कोलारस मोनिका आध्या ने छेड़छाड़ और मारपीट मामले में आरोपी धनीराम प्रजापति पुत्र कलुआ प्रजापति  उम्र 28 वर्ष निवासी बघोरिया थाना इंदार को दोषी पाते हुए धारा 454 में एक साल, धारा 354 में एक साल और धारा 323 छह माह सहित 600 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। 

अभियोजन की कहानी के अनुसार 14 सितंबर 2017 की सुबह 9.30 बजे फरियादिया घर में अकेली थी। उसका पिता बिजरौनी खर्च मे गया था और मां भाई खेत पर चला गया। तभी आरोपी घर की छत में जीना से उतरकर कमरे के अंदर आ गया। गलत हरकत करते हुए गला दबा दिया और मारपीट कर दी। साथ ही धमकी दी कि यदि परिजनों को बात बताई तो जान से मार दूंगा। इंदार थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद चालान कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला दिया है।
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