
शिवपुरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरबी कुमार ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपित को तीन साल की सजा व दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। देहात थाना क्षेत्र में 12 नवंबर 17 को जब नाबालिग अपने चाचा के यहां गई थी, तभी आरोपित अमरसिंह ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिसके बाद नाबालिग ने यह बात अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजनों ने देहात थाना पुलिस में केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार चालान न्यायालय में पेश किया, जहां से सुनवाई उपरांत आरोपित को तीन साल की सजा व 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।






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