शिवपुरी- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम निर्वाचन 2018 में चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखा संधारण हेतु नाम निर्देशन के समय एक पंजी प्रदाय की जाएगी। इस पंजी में निर्वाचन के दौरान व्यय की गई राशि का उल्लेख किया जाएगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को नाम निर्देशन के समय संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा संधारण हेतु एक रजिस्टर प्रदाय किया जाएगा। यह रजिस्टर तीन भागों में होगा। क-भाग के सफेद पृष्ठ होंगे, जो दैनिक लेखे का रजिस्टर होगा। ख-भाग गुलाबी रंग का होगा, जो पार्ट नगद रजिस्टर होगा, जबकि ग-भाग के पृष्ठ पीले रंग के होंगे, जो बैंक रजिस्टर होगा। निर्वाचन व्यय लेखा के रजिस्टर के भाग-क दैनिक रजिस्टर में उपगत की गई एवं प्राधिकृत व्ययों की प्रवष्टि की जाएगी। जिस दिन किसी प्रकार का व्यय नहीं किया जाएगा, उस दिनांक का अंकन कर व्यय राशि शून्य अंकित की जाएगी। भाग-ख में नगद राशियां प्राप्ति एवं व्यय का उल्लेख समस्त स्तम्भों में यथोचित ढंग से किया जाएगा। जबकि निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर के भाग-ग में निर्वाचन व्यय के लिए खोले गए पृथक बैंक खाते में जमा एवं निकासी की प्रविष्टियां की जाएगी। निर्वाचन परिणामों की घोषणा की तिथि के तीन दिन के अंदर जमा किए जाने वाले व्यय लेखों के साथ उक्त बैंक खाते की विवरणी की 100 सत्यापित प्रति भी संलग्न की जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रचार के उपयोग में किए जाने वाले वाहनों, रैली, जनसभाओं के लिए और राजनैतिक प्रकृति के समस्त विज्ञापनों के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को नाम निर्देशन के समय संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा संधारण हेतु एक रजिस्टर प्रदाय किया जाएगा। यह रजिस्टर तीन भागों में होगा। क-भाग के सफेद पृष्ठ होंगे, जो दैनिक लेखे का रजिस्टर होगा। ख-भाग गुलाबी रंग का होगा, जो पार्ट नगद रजिस्टर होगा, जबकि ग-भाग के पृष्ठ पीले रंग के होंगे, जो बैंक रजिस्टर होगा। निर्वाचन व्यय लेखा के रजिस्टर के भाग-क दैनिक रजिस्टर में उपगत की गई एवं प्राधिकृत व्ययों की प्रवष्टि की जाएगी। जिस दिन किसी प्रकार का व्यय नहीं किया जाएगा, उस दिनांक का अंकन कर व्यय राशि शून्य अंकित की जाएगी। भाग-ख में नगद राशियां प्राप्ति एवं व्यय का उल्लेख समस्त स्तम्भों में यथोचित ढंग से किया जाएगा। जबकि निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर के भाग-ग में निर्वाचन व्यय के लिए खोले गए पृथक बैंक खाते में जमा एवं निकासी की प्रविष्टियां की जाएगी। निर्वाचन परिणामों की घोषणा की तिथि के तीन दिन के अंदर जमा किए जाने वाले व्यय लेखों के साथ उक्त बैंक खाते की विवरणी की 100 सत्यापित प्रति भी संलग्न की जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रचार के उपयोग में किए जाने वाले वाहनों, रैली, जनसभाओं के लिए और राजनैतिक प्रकृति के समस्त विज्ञापनों के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा।





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