Press "Enter" to skip to content

श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कंपनी का ऋण अदा ना करने पर 3 माह का सश्रम कारावास एवं 1,98,399/- रूपये प्रतिकर लगाया / Shivpuri News

शिवपुरी: श्री राम फाइनेंस लिमिटेड शाखा करैरा, जिला शिवपुरी के शाखा प्रवंधक महेंद्र पाल सिंह द्वारा बताया गया कि संदीप सिंह गिल पुत्र भूपेंद्र सिंह गिल निवासी ग्राम बलेरा पानी की टंकी के पास, पोस्ट- डेहेरवारा तहसील कोलारस जिला शिवपुरी (म.प्र.) ने कंपनी से वाहन क्रमांक MP33AA-3213 पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कंपनी लिमिटेड से फायनेंस के रूप में उधार लिए गए ऋण अदा ना करने के मामले में आरोपी संदीप सिंह गिल पुत्र भूपेंद्र सिंह गिल को माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायाधीश श्री जितेंद्र मेहर शिवपुरी के द्वारा आरोपी को 3 माह का सश्रम कारावास एवं 1,98,399/- रूपये का प्रतिकर लगाया है साथ ही प्रतिकर अदा ना करने पर 3 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगतान किए जाने का निर्णय पारित किया। इस मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता पंकज कुमार जैन के द्वारा पैरवी की गई।
              

इस प्रकरण को कंपनी के बिजनेस हैड देवेश शर्मा के आदेश पर रीजनल लीगल हेड पवन कुमार शर्मा एवं एडवोकेट अंकुर शर्मा द्वारा प्रस्तुत कराया गया था।

More from Fast SamacharMore posts in Fast Samachar »
More from ShivpuriMore posts in Shivpuri »

Be First to Comment

Leave a Reply

error: Content is protected !!