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शिवपुरी में कमिश्नर ग्वालियर का फर्जी आदेश बनाकर एडवोकेट को बेची 7 बीघा ज़मीन, धोखाधड़ी का मामला दर्ज / Shivpuri News

शिवपुरी कोतवाली पुलिस ने एक युवक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोपी पर ग्वालियर कमिश्नर कार्यालय का फर्जी आदेश बनाकर अपनी 7 बीघा प्रतिबंधित जमीन एक एडवोकेट को लाखों रुपये में बेचने का आरोप है। यह शिकायत उप पंजीयक आशुतोष दिनकर ने दर्ज कराई है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।

जानकारी के अनुसार, नीमच जिले के प्रेमशंकर पुत्र देवीलाल तावड़े की शिवपुरी के नोहरी में करीब 7 बीघा जमीन थी। यह जमीन विक्रय के लिए वर्जित थी और इसे बेचने के लिए कलेक्टर या कमिश्नर की अनुमति आवश्यक थी। प्रेमशंकर ने ग्वालियर कमिश्नर कार्यालय के नाम से एक फर्जी आदेश प्रस्तुत किया, जिसमें जमीन बेचने की अनुमति दी गई थी।

अक्टूबर माह में प्रेमशंकर ने एडवोकेट जितेंद्र पुत्र मोहनलाल गोयल से जमीन का सौदा किया। एडवोकेट ने 10 अक्टूबर 2025 को लाखों रुपये में यह जमीन खरीदी।

जब जमीन के नामांतरण के दस्तावेज तहसील कार्यालय पहुंचे, तो तहसीलदार सिद्धार्थ भूषण शर्मा ने कमिश्नर के आदेश की पड़ताल की। जांच में आदेश फर्जी पाया गया। इसके बाद मामले की जानकारी पंजीयक कार्यालय को दी गई।

आरोपी प्रेमशंकर पर केस दर्ज, पुलिस तलाश में जुटी
उप पंजीयक आशुतोष दिनकर ने सोमवार शाम कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने आरोपी प्रेमशंकर तावड़े के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की विवेचना शुरू कर दी है।

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