शिवपुरी: आवेदक पवन शर्मा द्वारा गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस से बीमा कराया गया था जिस पर से इलाज कराए जाने से क्लेम किया तो बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया था जिस कारण आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय की शरण लिए जाने पर माननीय राजेंद्र प्रसाद शर्मा अध्यक्ष प्रधान जिला न्यायाधीश जिला उपभोक्ता विवाद आयोग शिवपुरी सदस्य राजीव शर्मा ब श्रीमती अंजू गुप्ता द्वारा निर्णय पारित करते हुए आवेदक को बीमा क्लेम राशि 6519 रुपए तथा क्षतिपूर्ति राशि ₹500 एवं परिवार में ₹1000 दिलाए जाने का आदेश पारित किया गया प्रकरण में आवेदक की ओर से पैरवी विनय चौबे एडवोकेट द्वारा की गई.

जिला उपभोक्ता आयोग शिवपुरी द्वारा आदेश पारित करते हुए आवेदक को दिलाया बीमा क्लेम / Shivpuri News
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