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शोकॉज नोटिस प्रधान पाठक और सहायक शिक्षक को: शामिल हुए पॉलिटिकल पार्टी के प्रचार में, उल्लंघन का मामला आदर्श आचार संहिता के /छत्तीसगढ़

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिले में लोकसभा चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्रधान पाठक और सहायक शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन सभी से 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेंड्रारोड और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर क्षेत्र क्रमांक 04 कोरबा ने भीष्म त्रिपाठी प्रधान पाठक प्राथमिक शाला धनौली और राजेश तिवारी सहायक शिक्षक प्राथमिक पाठशाला करंगरा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 24 घंटे के अंदर जवाब नहीं देने पर इन सभी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई (Disciplinary Action) की जाएगी।

राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर प्रधान पाठक और सहायक शिक्षक को नोटिस जारी।

राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर प्रधान पाठक और सहायक शिक्षक को नोटिस जारी।

दोनों को जारी किया गया नोटिस

दोनों को जारी अलग-अलग नोटिस में कहा गया है कि है कि प्रधान पाठक भीष्म त्रिपाठी और सहायक शिक्षक राजेश तिवारी ने राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लिया है। साथ ही इनका चुनाव प्रचार संबंधी समाचार सचित्र पब्लिश किया गया है, जो गलत है। अभी लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू है और सभी शासकीय कर्मचारी अभी भारत निर्वाचन आयोग के अधीन हैं।

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला

नोटिस में कहा गया है कि एक लोक सेवक का किसी दल विशेष के पक्ष में काम करना या प्रचार करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। ये सिविल सेवा आचरण नियम- 1965 के नियम 3 के प्रावधानों के विपरीत है। इसलिए प्रधान पाठक और सहायक शिक्षक के खिलाफ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

24 घंटे के अंदर देना होगा जवाब

नोटिस में कहा गया है कि इसके मिलने के 24 घंटे के भीतर कारण स्पष्ट करें कि इस तरह की गतिविधि के लिए आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। अगर निर्धारित समयावधि में संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो आपके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।

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