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लापरवाही से बाइक चलाई तो लग गया 6 हजार 500 का जुर्माना / Shivpuri News

शिवपुरी। सड़क हादसे के प्रकरण में न्यायालय ने आरोपी गोलू उर्फ नंद किशोर केवट निवासी ग्राम चमरौआ को कुल ₹6500 के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 26 नवंबर 2020 की रात 7 बजे फरियादी हरिशंकर राजपूत (49) निवासी सुजवाह एवं उसके साथ ही भगवान दास लोधी व सावित्री लोधी बाइक से सिरसौद से अपने गांव सुजवाहा आ रहे थे। रात 9 बजे नए चौराहे से पहले सुजवाहा मोड़ पर फरियादी ने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी तभी सुजवाहा तरफ से बाइक यूपी 93 बीसी 30045 के चालक आरोपी गोलू ने तेजी व लापरवाही से फरियादी की बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में फरियादी और भगवान दास लोधी एवं सावित्री लोधी घायल हो गए। पिछोर थाने में केस दर्ज कराने के बाद चालान न्यायालय में पेश किया। मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया एवं अर्थदंड जमा कराने की सजा सुनाई है।

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